प्रादेशिक
उप्र : बस खड़े ट्रक से टकराई, 3 की मौत
बुलंदशहर । दिल्ली-कानपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह औरैया से दिल्ली जा रही रोडवेज बस हाईवे पर खड़े एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन दर्जन यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रहा है।
यह हादसा सुबह लगभग 6.30 बजे गांव दोस्तपुर के पास हुआ। हादसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल करीब तीन दर्जन से ज्यादा यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों का कहना है कि बस चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। स्पीड ब्रेकर की वजह से वह नियंत्रण खो बैठा और बस ट्रक से टकरा गई।
नेशनल
कोटा-इटावा एक्सप्रेस में सफर कर रही 22 साल की युवती से गैंगरेप, पांच घंटे बनाए रखा बंधक
कोटा। कोटा-इटावा एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही है एक 22 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी मध्यप्रदेश के भिंड में अपने मामा के घर से लौट रही थी, इस दौरान कोटा-इटावा एक्सप्रेस ट्रेन में तीन लोगों ने पहले उसका पीछा किया और फिर उसे किडनैप कर लिया। उसे पांच घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। रविवार को उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है।
लड़की के पिता के मुताबिक यह मामला 12 अक्तूबर को था जब उनकी बेटी को नशीला पदार्थ दिया गया जिससे वह बेहोश हो गई और आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) इटावा ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के इटावा के लिए भिंड के सोनी रेलवे स्टेशन से कोटा-इटावा एक्सप्रेस में सवार हुई थी। एसपी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन में लड़की का वीडियो बनाना शुरू किया था जिसका उसने विरोध किया और अपना कोच बदल दिया। वह व्यक्ति संदिग्ध लग रहा था, इसलिए उसने उसका फोटो भी खींच लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने लड़की का अगले कोच तक पीछा किया और किसी तरह उसे बेहोश कर दिया।
अधिकारी ने दी जानकारी
अधिकारी ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर स्थानीय बकेवर थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार, एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 (1) (सामूहिक बलात्कार) के तहत दर्ज की गई है।
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