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मुख्य समाचार

एम्स के चिकित्सकों ने नसबंदी मानक बनाने में मदद की

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नई दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी शिविर में 15 महिलाओं की मौत के बाद राज्य में एम्स से भेजे गए चार चिकित्सकों ने वहां मौजूद चिकित्सकों का मार्गदर्शन किया है और उचित मानक तय करने में मदद की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चार चिकित्सकों को मंगलवार शाम मंत्रालय की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की नलबंदी में लापरवाही के कारण कम से कम 15 महिलाओं की मौत हो गई है और 70 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं।

नड्डा ने कहा, “एम्स के चिकित्सकों ने बिलासपुर का दौरा किया, उन्होंने चिकित्सकों का मार्गदर्शन किया और उचित मानक तय करने में मदद की और चिकित्सकों से इसका पालन करने को कहा गया है।”

एम्स के सहयोग से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के इतर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से न्यायिक जांच को केंद्र सरकार ने मदद का भरोसा दिया है।

उन्होंने कहा, “यह बात ध्यान में रखने वाली है कि नसबंदी का कार्यक्रम लक्ष्य आधारित नहीं बल्कि मांग आधारित होता है।”

 

 

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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