मुख्य समाचार
कर मसले सुलझाने के लिए बनी समिति का कार्यकाल बढ़ा
नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने गुरुवार को व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कर मसलों को सुलझाने के लिए बनी समिति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया, “समिति का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है। इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।”
बयान में कहा गया, “यह उच्चस्तरीय समिति व्यापार एवं उद्योग जगत से नियमित रूप से मिलती रहेगी और उन क्षेत्रों की पड़ताल करती रहेगी जिनमें कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत है। समिति अपनी सिफारिशें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को देगी।”
समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी हैं।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि समिति की सिफारिशें मिलने के दो महीने के अंदर सीबीडीटी और सीबीईसी सर्कुलर और निर्देशों के जरिए जरूरी स्पष्टीकरण जारी करेंगे।
इस समिति के गठन का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में किया था।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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