बिजनेस
थोक महंगाई दर में आई कमी
नई दिल्ली। दालों और प्याज की कीमत बढ़ने के बावजूद देश की थोक महंगाई दर अगस्त महीने में और घटकर नकारात्मक 4.95 फीसदी रही, जो जुलाई में नकारात्मक 4.05 फीसदी थी। यह जानकारी सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े में दी गई।
इस गिरावट में सर्वाधिक योगदान ईंधन मूल्यों में गिरावट का है। एक साल पहले समान अवधि में थोक महंगाई दर 3.85 फीसदी थी। आलोच्य अवधि में प्याज हालांकि 65 फीसदी महंगा हुआ है और दलहन 36 फीसदी महंगा हुआ।
इसी दौरान आलू और सब्जियां क्रमश: 52 फीसदी और 21 फीसदी सस्ती हुई। अनाजों और चावल की कीमत भी घटी। अनाज 1.65 फीसदी और चावल 3.48 फीसदी सस्ता हुआ। समग्र तौर पर खाद्य वस्तु सूचकांक में 1.13 फीसदी गिरावट रही। विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी में भी खाद्य वस्तुएं सस्ती हुई हैं और खासकर चीनी इस दौरान 19 फीसदी सस्ती हुई। अगस्त में ईंधन सूचकांक में 16.5 फीसदी गिरावट हुई। इस दौरान पेट्रोल 13.26 फीसदी और डीजल 24.54 फीसदी सस्ता हुआ। रसोई गैस 5.32 फीसदी सस्ता हुआ।
सोमवार को ही उपभोक्ता महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं। दोनों ही आंकड़े इस नाते महत्वपूर्ण हैं कि इनसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर कटौती की संभावना का पता चलेगा। रिजर्व बैंक 29 सितंबर को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक करेगा। यदि दोनों दरों में गिरावट दर्ज की जाती है, तो दर कटौती की संभावना प्रबल हो जाएगी। थोक महंगाई दर में गिरावट से बाजार में तेजी दर्ज की जा रही है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को दोपहर के कारोबार में करीब 2.10 बजे 176.90 अंकों की तेजी के साथ 25,787.11 पर कारोबार करते देखा गया।
बिजनेस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश को देने वाली है बड़ी खुशखबरी, पढ़ने वालों का होगा फायदा
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद से पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही हैं। दरअसल, निर्मला सीतारमण बैंकों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में एक बड़े संशोधन के लिए बिल पेश करने जा रही हैं। ये बिल, बैंकों में खाताधारकों को अपने बैंक खाते के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने का ऑप्शन उपलब्ध कराएगा। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत, खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेगा। इसके साथ ही, खाताधारक ये भी तय कर सकेगा कि किस व्यक्ति को कितनी हिस्सेदारी देनी है।
मॉनसून सत्र में भी पेश किया गया था बिल
मौजूदा नियमों के तहत, एक खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए सिर्फ 1 नॉमिनी ही बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारे पैसे (100 प्रतिशत), सिर्फ 1 व्यक्ति को ही मिलेंगे, जिसे उसने नॉमिनी बनाया था। बताते चलें कि इस बिल को इस साल के मॉनसून सत्र में भी पेश किया गया था। अब इसे दोबारा, शीतकालीन सत्र में लिस्ट किया गया है।
4 अलग-अलग लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे खाताधारक
नए नियमों के बाद, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते के लिए अपनी पत्नी के साथ-साथ अपनी मां, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन या किसी भी 4 व्यक्ति को नॉमिनी बना सकेगा। इसके साथ ही खाताधारक ये भी तय कर सकेगा कि नॉमिनी बनाए गए किस व्यक्ति को कितने पैसे देना चाहता है। बैंक खातों के लिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी होता है। जो खाताधारक की मृत्यु के बाद, उसके बैंक खाते में जमा सारे पैसों को बिना किसी दिक्कत और अड़चन के उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को दे दिए जाते हैं।
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