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प्रादेशिक

बिहार : दूषित भोजन से बच्चे की मौत, 11 बीमार

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पटना| बिहार में एक सामुदायिक रात्रिभोज में दूषित भोजन खाने से एक बच्चे की मौत हो गई और 11 अन्य बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। घटना राजधानी पटना से लगभ 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर जिले के गेरुआ गांव की है। एक जिलाधिकारी ने बताया, “सामुदायिक रात्रिभोज में खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद 12 बच्चों को पेट में दर्द और उसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत हुई।”

अधिकारी ने बताया, “एक बच्चे की रविवार सुबह मौत हो गई और तीन की हालत चिंताजनक है।” बीमार बच्चों को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने कहा, “प्राथमिक जांच में पता चला है कि भोजन दूषित था।”

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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