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बिजनेस

रिलायंस इंफ्रा ने मुबंई मेट्रो लाइन-2 का अनुबंध रद्द किया

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मुंबई| रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुरुवार को कहा कि उसने मुंबई मेट्रो लाइन-2 परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इसके पीछे उसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने का कारण दिया है। कंपनी ने 160 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की वापसी की भी मांग की है। रिलायंस इंफ्रा ने एक बयान में कहा कि उत्तरी मुंबई के चारकोप से पश्चिम में बांद्रा और पूर्व में मानखुर्द को जोड़ने वाली इस परियोजना के लिए रियायत समझौते के तहत सूचीबद्ध विभिन्न दायित्वों को राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

कंपनी ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार और रियायतग्राही के बीच अनुबंध खत्म करने के लिए किसी भी पक्ष को बिना किसी कीमत और दावे पर सहमति बन गई है।” इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि 160 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी उसे वापस की जाए। इस साल की दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करते समय रिलायंस इंफ्रा ने बुधवार को कहा कि उसका कुल मुनाफा 13 फीसदी बढ़कर 431 करोड़ रुपये पहुंच गया है, लेकिन साथ ही मुंबई रेल परियोजना में उसे 57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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