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500-1000 के पुराने नोट रखने पर होगी जेल, कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

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Old currency notesनई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 31 मार्च, 2017 के बाद अमान्य घोषित 500 और 1000 रुपये के नोटों को रखना अवैध माना गया है और इसके उल्लंघन करने वालों के लिए जेल की सजा का एक प्रावधान किया गया है। लोग पुराने नोट 30 दिसंबर तक बैंकों में और अगले साल 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अधिसूचना जारी करने से पहले ‘निर्दिष्ट बैंक नोट देयताएं समाप्ति अध्यादेश’ को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई जो भारतीय रिजर्व बैंक कानून में संशोधन के लिए है और इसका लक्ष्य इस तरह के नोटों के धारकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी खत्म करना है।

हालांकि सूत्रों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उल्लंधन करने वालों के लिए अध्यादेश में जेल की सजा की मांग की गई है या नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अध्यादेश मुख्य रूप से सरकार को भावी मुकदमों से बचाने के लिए है, क्योंकि अदा करने का वचन पूरा नहीं करने के लिए वाद दायर किए जा सकते हैं।”

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारतीय माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार ने इसे कानून में लाने के लिए पीछे के दरवाजे से अध्यादेश का तरीका चुना है। उन्होंने कहा, हम अध्यादेश राज के खिलाफ हैं।

इसको लेकर लोगों ने भी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। आशुतोष ने ट्वीट कर कहा, “अध्यादेश के बाद-भारतीय रिजर्व बैंक का वादा : मैं धारक को वचन देता हूं..(हो जाएगा) सरकारी वादा : मैं धारक को गिरफ्तार करने का वचन देता हूं।”

विक्रम मोहन ने अपने दोस्तों से 31 मार्च से पहले उसकी जमानत की व्यवस्था करने को कहा, क्योंकि स्मृति चिन्ह के रूप में उसके पास एक जोड़े पुराने नोट हैं। हालांकि, अध्यादेश यह स्पष्ट करता है कि अधिकतम दस पुराने नोटों के संग्रह करने पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

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प्रादेशिक

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: मुंबई पुलिस पहुंची बहराइच, धर्मराज कश्यप के दो रिश्तेदारों को हिरासत में लिया

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बहराइच। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच करते-करते मुंबई पुलिस यूपी के बहराइच पहुंच गई है। पुलिस ने मंगलवार को हत्यारोपी धर्मराज कश्यप के दो रिश्तेदारों हरीश और अनुराग कश्यप को हिरासत में लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने मंगलवार को बहराइच के गण्डारा क्षेत्र में छापेमारी की और दोनों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार, यह दोनों बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल आरोपियों के साथ मिलकर कबाड़ का कारोबार करते थे।

मुंबई पुलिस का दावा है कि इन दोनों युवकों से अहम सुराग मिल सकता है। बता दें कि एनसीपी नेता की 12 अक्टूबर की देर रात बांद्रा के निर्मल नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर गोलियां दागी गईं। इस घटना को तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 66 वर्षीय नेता को तीन गोलियां लगी थी।

इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें सिद्दीकी या उनके कांग्रेस विधायक बेटे जीशान को मारने के लिए सुपारी मिली थी। इसी बीच, एनसीपी नेता की हत्या के एक दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई गुट ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्रीराम जय भारत सलाम शहीदां नू।

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