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पहली बार बीजेपी और कांग्रेस ने लगाया एक जैसा सुर कहा, ‘नए युग की है ये शुरुआत’
नई दिल्ली। बीते कुछ वर्षों में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब बीजेपी और उनके विपक्षी दल कांग्रेस ने किसी मसले पर एक जैसी राय रखी होगी। लेकिन तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने इस फैसले पर एक जैसा बयान देकर संतुष्ट हामी भर दी है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत है। यह मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की विजय है। दुनिया के दूसरे देशों में भी अब तीन तलाक का कानून अब अस्तित्व में नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर करोड़ो मुस्लिम महिलाओं को समानता और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया है।
बाहुबली शाह ने कहा, ‘अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही सभी पीड़ित महिलाओं के हक में आए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।’ उन्होंने मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष को विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सर्वोच्च अदालत के सामने रखने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा मुस्लिम महिलाओं को मिले अधिकारों एवं सम्मान का स्वागत करती है तथा इसे ‘न्यू-इंडिया’ की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखती है।’
वहीँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक के फैसले को सराहा उन्होंने कहा, “हम सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर दिए गए आदेश का स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कानून पारित किया जाए।”
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “तीन तलाक जैसी प्रथाएं हमारी बहनों, बेटियों के लिए मानसिक व सामाजिक प्रताड़ना के समान हैं एवं आधुनिक भारतीय समाज के विकास में भी बाधक हैं।”
क्या कहा कोर्ट ने
- एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने तीन – दो के बहुमत से सुनाया फ़ैसला।
- तीन तलाक पर 6 महीने की रोक।
- मुख्य न्यायधीश जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने कहा ये 1400 साल पुरानी प्रथा और मुस्लिम धर्म का अभिन्न हिस्सा। कोर्ट नहीं कर सकता रद।
- जस्टिस कुरियन जोसेफ़, जस्टिस आरएएफ़ नारिमन और जस्टिस यूयू ललित ने एक बार मे तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया और इसे खारिज कर दिया।
- तीनों जजों ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया। जजों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है।
- जस्टिस नजीर और चीफ जस्टिस खेहर ने नहीं माना था असंवैधानिक। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा कि तीन तलाक धार्मिक प्रैक्टिस है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। दोनों ने कहा कि तीन तलाक पर छह महीने का स्टे लगाया जाना चाहिए, इस बीच में सरकार कानून बना ले और अगर छह महीने में कानून नहीं बनता है तो स्टे जारी रहेगा। हालांकि, दोनों जजों ने माना कि यह पाप है।
- अगर 6 महीने के अंदर तीन तलाक पर कानून नहीं लाया जाता है तो तीन तलाक पर रोक जारी रहेगी।
बता दें कि इस मामले की शुरुआत उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में की थी उन्होने निकाह हलाला और और तीन तलाक के खिलाफ खड़े होकर देश की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।। फैसले से पहले तीन तलाक की पीड़िता और याचिकाकर्ता शायरा बानो ने कहा कि मुझे लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा। एक नया कानून जरुर बनेगा
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अतुल सुभाष आत्महत्या : “99 फीसदी शादी में पुरुषों का ही दोष होता है” – कंगना रनौत
नई दिल्ली। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस फॉर अतुल कैंपेन चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय कानून एकतरफा है और उसमें सिर्फ महिलाओं के हितों का ख्याल रखा गया है। लोगों की मांग है कि महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। इसके साथ ही कानून को महिला और पुरुष दोनों के लिए समान बनाना चाहिए।
अतुल सुसाइड केस पर नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस बीच मशहूर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस केस पर ऐसा बयान दिया है, जिसे सुनकर बीजेपी के समर्थक भी भड़क गए हैं. बीजेपी समर्थकों ने कंगना को जमकर बुरा-भला कहा है।
99 फीसदी शादी में पुरुषों का ही दोष होता है- कंगना
कंगना ने कहा, “उनका वीडियो दिल दहलाने वाला है। शादी जब तक हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, तब तक ठीक है, लेकिन जो इसमें साम्यवाद, समाजवाद और एक तरह से नारीवाद का कीड़ा है, वो दिक्कत वाली बात है।”
उन्होंने आगे कहा, “एक गलत महिला का उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे नहीं झुठला सकते। 99 फीसदी शादी में पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां हो जाती हैं।”
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