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मुख्य समाचार

पेंस की डॉक्टर जेनिफर पेना ने इस्तीफा दिया

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वाशिंगटन, 5 मई (आईएएनएस)| अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की डॉक्टर जेनिफर पेना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेंस की प्रेस सचिव अलीसा फाराह ने शुक्रवार को सीएनएन से साक्षात्कार में कहा, व्हाइट हाउस की चिकित्सा इकाई ने आज उपराष्ट्रपति कार्यालय को इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त चिकित्सक असल में व्हाइट हाउस की मेडिकल इकाई को रिपोर्ट करते हैं और यदि इन चिकित्सकों में से कोई इस्तीफा देता है तो इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया मेडिकल इकाई के जरिए होती है न कि उपराष्ट्रपति कार्यालय के जरिए।

दरअसल यह इस्तीफा सीएनएन की उस रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसमें सीएनएन ने बताया था कि पेंस की डॉक्टर ने निजी तौर पर पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस को चौकन्ना किया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर रॉनी जैक्सन ने पेंस की पत्नी कैरन के लिए संघीय कानूनों का उल्लंघन किया।

व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बाद में सीएनएन को बताया कि उन्हें लगता है कि पेना ने जैक्सन की गतिविधियों को गलत संदर्भ में लिया।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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