मुख्य समाचार
वेस्ट हैम युनाइटेड से अलग हुए एवरा, कोलिंस
लंदन, 25 मई (आईएएनएस)| फ्रांस के दिग्गज फुल-बैक पेट्रिस एवरा वेस्ट हैम युनाइटेड से अलग हो रहे हैं। पेट्रिस तीन माह पहले ही वेस्ट हैम में शामिल हुए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब ने इसकी घोषणा की।
समाचार एजेंसी एफे की रिपोर्ट के अनुसार, एवरा एक फ्री एजेंट के रूप में सात फरवरी को क्लब में शामिल हुए थे।
क्लब ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, फ्रांस के पूर्व डिफेंडर पेट्रिस एवरा 30 जून को करार समाप्त होने के साथ ही वेस्ट हैम क्लब से अलग हो रहे हैं। 37 वर्षीय खिलाड़ी इस साल फरवरी में कम समय के करार के लिए क्लब में शामिल हुए थे और उन्होंने पांच मैच खेले हैं।
पेट्रिस के अलावा कोलिंस भी 30 जून के करार समाप्त होने के साथ ही टीम से अलग होने जा रहे हैं। उन्होंने क्लब के लिए अब तक 214 मैच खेले हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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