मुख्य समाचार
अमेरिका पर 22 जून से जवाबी शुल्क : ईयू
ब्रुसेल्स, 20 जून (आईएएनएस)| यूरोपीय संघ (ईयू) 22 जून से अमेरिकी निर्यात के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने जा रहा है।
एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में इस्पात और एल्युमिनियम पर लगाए गए अमेरिकी शुल्क की प्रतिक्रिया के रूप में यह कार्रवाई की जा रही है। बीबीसी के मुताबिक, ईयू की व्यापार आयुक्त सेसिलिया मैल्मस्ट्रॉम ने कहा, ब्लू जीन्स, मोटरसाइकिलें और बर्बन व्हिस्की जैसे अमेरिकी निर्यात को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, हालांकि यह समूह इस स्थिति में आना नहीं चाहता था।
उन्होंने कहा, अमेरिका द्वारा ईयू पर इस्पात व एल्युमिनियम आयात शुल्क लगाने के एकतरफा और अन्यायपूर्ण निर्णय का मतलब है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है।
मैल्मस्ट्रॉम ने ईयू की प्रतिक्रिया को संतुलित और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत करार देते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन धातु पर से शुल्क हटा देता है तो वह भी शुल्क हटा देंगे। ईयू का इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात अब कुल 6.4 अरब यूरो के अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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