मुख्य समाचार
लाहौर उच्च न्यायालय ने अब्बासी के चुनाव लड़ने पर लगाई मुहर
लाहौर, 5 जुलाई (आईएएनएस)| लाहौर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को जीवनभर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था और आगामी आम चुनाव में उन्हें उनके मूल चुनाव क्षेत्र रावलपिंडी-1 से चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पंजाब चुनाव अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए अब्बासी को 25 जुलाई को मरी से चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी।
न्यायाधिकरण ने तथ्यों को छिपाने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। इसने याचिकाकर्ता मसूद अहमद अब्बासी के तर्क को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता ने नामांकन प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन किया है।
उच्च न्यायालय ने हालांकि इस आदेश को रद्द कर दिया है।
अब्बासी ने याचिका दायर कर कहा था कि न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा था कि न्यायाधिकरण नामांकन के दस्तावेज या स्वीकार कर सकता है या निरस्त कर सकता है और उसके पास उम्मीदवार को जीवनभर के लिए अयोग्य करने का अधिकार नहीं है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अब्बासी को न्यायपालिका के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नही करने की चेतावनी दी जिससे व्यवस्था को नुकसान पहुंचता हो।
उच्च न्यायालय ने ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ के प्रवक्ता फवाद चौधरी को भी झेलम के एनए-67 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
-
लाइफ स्टाइल3 days ago
दिल से जुड़ी बीमारियों को न्योता देता है जंक फूड, इन खाद्य पदार्थों से करें परहेज
-
नेशनल3 days ago
महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने दिया इस्तीफा, क्या फडणवीस के सिर सजेगा ताज ?
-
नेशनल3 days ago
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
-
खेल-कूद3 days ago
IPL Auction: 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बन गए सबसे युवा करोड़पति
-
प्रादेशिक3 days ago
एस्सार ग्रुप के सह-संस्थापक शशि रुइया का 80 साल की उम्र में निधन
-
नेशनल2 days ago
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
-
नेशनल2 days ago
दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर, सांस लेना भी मुश्किल
-
प्रादेशिक2 days ago
बिहार लोक सेवा आयोग : मां आंगनबाड़ी सेविका, बेटा बना डीएसपी