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मुख्य समाचार

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामला : सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बॉलीवुड ने सराहा

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मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)| प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा और भूमि पेडनेकर सरीखी बॉलीवुड हस्तियों ने साल 2012 में दिल्ली की एक युवती के साथ चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चारों दोषियों में से तीन दायर याचिकाएं खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा (23) ने वर्ष 2017 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बरकारर रखने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दार की थी।

इस दुष्कर्म कांड के चौथे आरोपी अक्षय कुमार सिंह (31) ने याचिका दायर नहीं की थी।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कलाकारों ने खुशी जताते हुए ट्वीट किए :-

प्रियंका चोपड़ा : न्याय में देरी हुई लेकिन अन्याय नहीं हुआ। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस गंभीर अपराध के दोषियों को मजबूत संदेश दिया है। अब न्याय हुआ। अब और निर्भयाएं नहीं होंगी।

अनुष्का शर्मा : उसका दर्द हम सभी में जीवित है। निर्भया पर फैसला।

मनीषा कोइराला : सभी माएं निर्भया मामले की दुर्दशा को समझेंगी। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है। चलो सुरक्षित भविष्य की उम्मीद करें।

डायना पेंटी : अंत में न्याय हुआ और बहुत ही जरूरी उदाहरण स्थापित किया गया है। निर्भया फैसला।

भूमि पेडनेकर : एक बर्बर अपराध पर देश की भावनाओं के साथ मेरी भावनाएं भी हिलोरे मार रही थीं। आखिरकार न्याय हुआ।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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