मुख्य समाचार
छत्तीसगढ़ में डायल-112 से मिलेगी पुलिस, एंबुलेंस सेवा
रायपुर, 3 सितंबर (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ की सिंगल इमरजेंसी नंबर डायल-112 की शुरुआत 4 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह करेंगे। अब सिर्फ एक ही नंबर डायल करने पर सभी आपातकालीन सेवाएं, जैसे- पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह उपलब्ध होंगी। रिस्पांस टीम शहरी क्षेत्र में 10 मिनट व ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी।
डायल-112 में उपयोग होने वाले वाहन को ‘इमरजेंसी रिस्पांस व्हीलर’ नाम दिया गया है। यह रिस्पांस टीम ईआरवी के लिए होगा। यह सेवा प्रदेश के 8 शहरों में एक साथ शुरू होगी। इसे प्रदेश के अन्य 11 शहरों में इस माह के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा ने बताया कि राज्य में डायल-112 को शुरू करने के पहले इसका ट्रायल किया गया है। ट्रायल के दौरान कुछ तकनीकी खामियां आई थीं, जिसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस महीने राज्य के 11 शहरों में डायल-112 शुरू हो जाएगा। बाद में उसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ‘एक्के नंबर सब्बो बर’ यह प्रोजेक्ट का आदर्श वाक्य है।
रायपुर में इसके संचालन के लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री 4 सितंबर को करेंगे। प्रदेश के अन्य मंत्री बाकी शहरों में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। 5 सितंबर को शहर के तीन और शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। जिन जगहों पर स्टाफ की भर्ती हो गई, वहां गाड़ियां भी भेज दी गई है।
शर्मा ने बताया कि इसमें पुलिस के अलावा एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा मिलेगी। बाद में उसका और विस्तार किया जा सकता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के अलावा हल्बी, गोड़ी, मराठी, तेलुगू और मलयालम में भी शिकायतें सुनी जाएंगी। इन भाषा और बोली के जानकार भी कंट्रोल रूम में तैनात रहेंगे। इसमें प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी गई है, ताकि वे समस्याएं सुनें और समझें।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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