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मुख्य समाचार

चेन्नइयन एफसी ने 3 खिलाड़ियों संग किया करार

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चेन्नई, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की मौजूदा चैम्पियन चेन्नइयन एफसी ने तीन युवा खिलाड़ियों के साथ करार किए जाने की बुधवार को घोषणा की। करार किए गए खिलाड़ियों में 18 वर्षीय रहीम, 18 वर्षीय अभिजीत सरकार और 19 वर्षीय दीपक टांगरी शामिल हैं। इन तीनों खिलाड़ियों के साथ तीन-तीन साल का करार का किया गया है।

ये तीनों खिलाड़ी भारतीय अंडर-19 टीम के सदस्य हैं और इनमें से अभिजीत और रहीम फीफा अंडर-17 विश्वकप में खेल भी चुके हैं।

पश्चिम बंगाल के अभिजीत और रहीम अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के एलीट अकादमी और पंजाब के दीपक चंडीगढ़ फुटबाल अकादमी से मोहन बागान से जुड़े थे। दीपक ने फीफा अंडर-17 विश्व कप में भारत के लिए तीनों मैच खेले थे।

दीपक पिछले महीने स्पेन में हुए कोटिफ कप में अर्जेटीना अंडर-20 को 2-1 से हराने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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