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मुख्य समाचार

अक्षय कुमार ने पूरी की रामसेतु की शूटिंग

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बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म राम सेतु की शूटिंग पूरी कर ली है और सोशल मीडिया पर फिल्म बनाने में मदद करने वालों की एक झलक साझा की है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्हें हिंदी में यह कहते हुए सुना गया, आज मेरी फिल्म राम सेतु का आखिरी दिन है। फिर उन्होंने साझा किया कि राम सेतु बनाने के लिए एक वानर सेना की आवश्यकता थी और फिर उन्होंने आने वाली फिल्म के कलाकारों और चालक दल की एक झलक दिखाई, जिसे उन्होंने अपनी सेना कहा।

अक्षय ने क्लिप को कैप्शन दिया, यहां एक और अद्भुत प्रोजेक्ट हैशटैग रामसेतु की झलक है। मैंने इस फिल्म के निर्माण के दौरान बहुत कुछ सीखा, यह फिर से स्कूल जाने जैसा था। बड़ी मेहनत की है हम सबने। अब बस आपका प्यार चाहिए।

अक्षय के अलावा, राम सेतु में जैकलीन फर्नाडीज, नुसरत भरुचा और पंकज त्रिपाठी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। राम सेतु एक एक्शन-एडवेंचर ड्रामा है जो भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में निहित कहानी पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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