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बिजनेस

बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लांच कर मचाया तहलका, कीमत है महज इतनी

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नई दिल्ली। बजाज ऑटो लिमिटेड ने मार्केट में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लांच कर तहलका मचा दिया है। इस ऐतिहासिक मोटरसाइकिल के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थें, जिन्होंने इसे गेम चेंजर बताया। आकर्षक लुक और स्पोर्टी डिजाइन से लैस इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 95 हजार रु तय की गई है।

बजाज फ्रीडम 125 के कुल 3 वेरिएंट हैं, जिनमें फ्रीडम 125 NG04 Disc LED वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 1.10 लाख रुपये है। वहीं, फ्रीडम 125 NG04 Drum LED वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 1.05 लाख रुपये और सबसे सस्ते वेरिएंट फ्रीडम 125 NG04 Drum की एक्स शोरूम प्राइस 95000 रुपये है।

बजाज फ्रीडम 125 एनजी04 सीएनजी बाइक देखने में काफी जबरदस्त और कुछ अलग है। इसमें एलईडी हेडलैंप, आकर्षक ग्राफिक्स, सबसे लंबी सीट, रोबस्ट ट्रेल फ्रेम समेत कई और बाहरी खूबियां दिखती हैं। बजाज ने कम्यूटर बाइक लवर्स के साथ ही लोगों की जरूरतों का खयाल करते हुए ऐसी बाइक पेश की है, जो कि मॉडर्न और रेट्रो का मिश्रण लगती है और देखने में अच्छी है।

बजाज फ्रीडम 125 एनजी04 सीएनजी मोटरसाइकल में फर्स्ट इन क्लास लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस रिवर्स एलसीडी कंसोल, स्विच ऑन द गो फीचर, 7 डुअल टोन कलर ऑप्शन समेत काफी कुछ खूबियां हैं। इसके साथ खास बात यह भी है कि सीएनजी टैंक के आसपास प्रोटेक्टिव केज दिया है और इसमें कॉमन फ्यूल कैप कवर है। कंपनी का दावा है कि, ये बाइक फुल टैंक (पेट्रोल+सीएनजी) में 330 किमी तक की ड्र्राइविंग रेंज देता है. माइलेज की बात करें तो ये बाइक 1 किग्रा सीएनजी में 102 किमी और एक लीटर पेट्रोल में 67 किमी का माइलेज देती है।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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