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दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

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नई दिल्ली । दिल्ली के कई स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यह धमकी लगभग 40 स्कूलों को मेल के जरिए दी गई है। डीपीएस आर के पुरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका स्कूल में बम की धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने बच्चों को वापस भेज दिया है। फायर और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। सुबह 7 बजे बम की धमकी के बारे में जानकारी दी गई है। इस समय तक बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। ऐसे में उन्हें वापस घर भेजा गया। इस साल स्कूल, अस्पताल और प्लेन में बम होने के कई झूठे मेल आए हैं। अधिकतर मौकों पर ये धमकी भरे मेल या फोन कॉल झूठे साबित हुए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरती जा रही है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रात में तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच बम की धमकी वाला मेल आया था। सुबह जब स्कूल प्रशासन ने मेल चेक किया उससे बाद पुलिस को सूचना दी और बच्चों की एहतियातन छुट्टी कर दी गई। करीब 40 स्कूलों को ये धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। अभी फिलहाल कई टीमें स्कूल के अंदर छानबीन में लगी हुई है, जांच में अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के 40 स्कूलों में से डी. पी. एस आर के पुरम के साथ साथ डी. पी. एस वसंत कुंज को भी मेल के जरिये बम की धमकी मिली है। स्कूल को बंद करा गया मौके पर पुलिस जांच कर रही है।

विदेशी सर्वर वीपीएन के जरिए आते हैं मेल

मेल के जरिए बम की झूठी धमकी देने वाले अपराधी वीपीएन और विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों की परेशानी बढ़ जाती है। वीपीएन की मदद से भेजे गए मेल का एड्रेस नहीं पता चलता। ऐसे में मेल किसने भेजा है और कहां से भेजा है। इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। वहीं, विदेशी सर्वर में भारतीय एजेंसियां नहीं जांच कर सकती है। ऐसे में उन्हें संबंधित देश के अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। इसमें समय लगता है और कई बार जानकारी नहीं भी मिल पाती है। इसी का फायदा उठाकर अपराधी धमकी भरे मेल करते रहते हैं।

 

 

नेशनल

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-हत्या मामला: संजय राय को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

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कोलकाता। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप-हत्या मामले में आज संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट ने सोमवार, 20 जनवरी को रेप और हत्या मामले में सजा का ऐलान करते हुए संजय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर की घटना का मुख्य आरोपी संजय राय को सियालदह कोर्ट ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64, 66 और 103 के तहत दोषी ठहराया था।

सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने जज के सामने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती.संजय ने कहा कि जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है। वहीं, इस दौरान CBI ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा. कोर्ट ने ये कोई मामूली अपराध नहीं है. महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।

क्या है आरजी कर रेप और हत्या मामला?

31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त, 2024 को अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। 12 नवंबर को बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 50 गवाहों से पूछताछ की गई और 9 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय था। पुलिस ने 9 अगस्त को हुई घटना के फौरन बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित के शरीर के पास पाए गए एक ब्लूटूथ ईयरफोन के कारण पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था क्योंकि संजय रॉय को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में गले में डिवाइस के साथ सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था।

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