अन्तर्राष्ट्रीय
Brooklyn Subway Shooting:गैस मास्क पहनकर आया, धुआं फैलाया… हमले को कैसे दिया गया अंजाम?
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रूकलिन सब-वे में हुई शूटिंग से जुड़े मामले में कुल 23 लोग जख्मी हुए। हथियारबंद शख्स की ओर से फायर की गई 33 गोलियों में ये लोग चोटिल हुए थे। इस बीच, बुधवार को न्यूयॉर्क पुलिस को वहां से एक खाली यू-हॉल वैन मिली, जिसका ब्यौरा और लाइसेंस प्लेट नंबर उस गाड़ी से मेल खाता है, जिसकी एक दिन पहले एक सब-वे स्टेशन पर गोलीबारी के मामले में तलाश की जा रही है। यह जानकारी वहां के एक कानून प्रवर्तन अधिकारी की तरफ से दी गई।
वहीं, पुलिस ने मौके से करीब चार मील की दूरी पर एक सड़क बंद कर दी। साथ ही बम निरोधक दस्ते और उच्च दक्षता वाली आपात सेवा ईकाई के आने तक आस-पास के प्रतिष्ठानों को खाली करा लिया। शहर भर के अधिकारियों से कहा गया था कि अगर उन्हें कोई यू-हॉल वैन दिखे तो वे उसे रोकें और उसमें सवार सभी लोगों को फौरन हिरासत में ले लें।
दरअसल, गैस मास्क पहने एक बंदूकधारी ने मंगलवार को ब्रुकलिन में एक सब-वे ट्रेन में धुआं छोड़ने के बाद कम से कम 10 लोगों को गोली मार दी थी। पुलिस हमलावर और किराए की एक वैन की तलाश में शहर का चप्पा-चप्पा छान रही है। फायरिंग पर यात्री इधर-उधर भागने लगे थे। एक यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर गया था।
चश्मदीद सैम कैरकामो ने रेडियो स्टेशन 1010 विन्स को बताया, ‘‘आपात स्थिति होने पर सबवे का दरवाजा खुल गया। ट्रेन में धुआं भरा हुआ था। हर तरफ खून फैला हुआ था और लोगों की चीख-पुकार सुनाई दे रही थी।’’
गोलीबारी के बाद कम से कम 29 लोगों को गोली लगने, फेफड़ों में धुआं भरने और अन्य दिक्कतों से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आयुक्त कीचेंट सीवेल ने बताया कि हमले की जांच आतंकवादी वारदात के तौर पर नहीं की जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया। हमले के पीछे के मकसद का अभी पता नहीं चल पाया है।
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इच्छामृत्यु को कानूनी दर्जा देने के लिए ब्रिटिश संसद में बिल पास, पूरी तरह समझे कानून
ब्रिटेन। इच्छामृत्यु को लेकर कई देशों में वाद-विवाद है, भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर करता है। देश में (India) घातक यौगिकों के प्रशासन सहित सक्रिय इच्छामृत्यु के रूप अभी भी अवैध हैं। लेकिन एक वक्त पर भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन (Britain) ने इच्छामृत्यु को कानूनी दर्जा देने के लिए ब्रिटिश संसद में बिल पास कर दिया है। ब्रिटेन का ये विधेयक गंभीर रूप से बीमार लोगों, जिनकी जीवन प्रत्याशा 6 महीने से कम है, वे अपनी इच्छा से खुद का जीवन खत्म कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कानूनी होगा।
क्या होगा कानून
इस विधेयक के मुताबिक इसे लागू करने के लिए दो स्वतंत्र डॉक्टर्स और एक हाईकोर्ट के जज की सहमति भी जरूरी होगी। हालांकि मरीज को इच्छामृत्यु के इस फैसले के लिए मानसिक रूप से पहले सक्षम माना जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो किसी दबाव में तो नहीं। इसके अलावा मरीज को 2 बार अपनी मरने की इच्छा भी जतानी होगी। जिसके बीच कम से कम 7 दिनों का अंतर होना चाहिए।
विधेयक पर तीखी बहस
ब्रिटेन की संसद में इस बिधेयक को लेकर तो बहस हुई ही साथ ही अब जनता भी दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। संसद में इस बिल के समर्थकों ने इसे मरीज का दर्द खत्म करने और गरिमा के साथ मौते देने का विकल्प बताया तो विरोधी पक्ष ने इसे कमजोर और बीमार लोगों के लिए जोखिम भरा बताया और इसके दुरुपयोग की संभावना जताई। बता दें कि ये विधेयक भले ही संसद से पास हो गया हो लेकिन इसे कानून बनने के लिए और भी समीक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके बाद ही कानून का रूप ले पाएगा। अब विपक्ष समेत आधी जनता के विरोध को देखते हुए जानकारों का मानना है कि शायद ही ये विधेयक इतनी आसानी से कानून का रूप ले पाएगा।
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