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उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण

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बलरामपुर | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो दिवसीय दौरे के दौरान बुधवार को निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम पर बनाया जा रहा है। कार्य में तेजी लाते हुए समयबद्ध ढंग से इसे पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां की स्थितियों का भी जायजा लिया। उन्होंने इसे जल्द प्रारंभ करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने सैटेलाइट सेंटर का भी हाल जाना।

इस दौरान कैबिनेट/प्रभारी मंत्री राकेश सचान, बलरामपुर सदर विधायक पल्टूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, विधान परिषद सदस्य अवधेश कुमार सिंह ‘ मंजू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी समेत अनेक जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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