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उत्तराखंड

सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि से परिवारों को असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राहत राशि में असमानता नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही, सड़कों पर सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे.

सीएम धामी ने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा और बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों के फिटनेस परीक्षण तेज करने, ड्राइवरों की ड्राइविंग क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षण करने जैसे कदम उठाए जाएं. साथ ही, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए.

सरकार का उद्देश्य सरकारी और निजी बसों के यात्रियों को समान राहत प्रदान करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. यह कदम राज्य में परिवहन सेवाओं की सुरक्षा और यात्रियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

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उत्तराखंड

उत्‍तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

नया भू कानून क्या है?

उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।

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