उत्तराखंड
सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा- राज्य में इस महीने के अंदर लागू होगा UCC

देहरादून। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार घोषणा कर चुके हैं। अब एक बार फिर सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इस महीने के भीतर लागू की जाएगी क्योंकि कानून को जमीन पर लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी त्योहार जो आज पूरे देश में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल या बिहू जैसे विभिन्न नामों से मनाया जा रहा है, उस शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है जब सभी अच्छे काम किए जा सकते हैं।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का कार्यान्वयन भी एक शुभ बात है। यह इस माह उत्तरायणी के दौरान किया जाएगा। आगामी शहरी स्थानीय निकाय के मद्देनजर यहां कैंट क्षेत्र में आयोजित एक अभियान बैठक के मौके पर उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कानून को लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण में है।
धामी ने कहा कि आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। यूसीसी की शुरूआत 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी द्वारा किया गया एक प्रमुख चुनाव-पूर्व वादा था, जिसे जीतकर भाजपा लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता में आई। 2000 में गठन के बाद से राज्य में किसी भी पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
नया भू कानून क्या है?
उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।
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