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प्रादेशिक

उपचुनाव : झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू

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उपचुनाव : झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू

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उपचुनाव : झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू

रांची| झारखंड विधानसभा की दो सीटों-गोड्डा एवं पनकी में सोमवार सुबह उपचुनाव का मतदान शुरू हो गया। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम तीन बजे तक चलेगा।

मतदान के शुरुआती दो घंटों में पनकी व गोड्डा में क्रमश: 17 व 14 फीसदी मतदान दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, पनकी में 250 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनके लिए 1,700 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।

वहीं, गोड्डा में 250 में से 80 बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिनके लिए 1,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

गोड्डा सीट के लिए मैदान में 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमित मंडल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के संजय यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संजीव मारिक यादव प्रमुख हैं।

वहीं, पनकी विधानसभा सीट के लिए नौ उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें झामुमो के कुशवाहा शशिभूषण मेहता, कांग्रेस के देवेंद्र कुमार सिंह और भाजपा के लाल सूरज शामिल हैं।

गोड्डा से भाजपा सांसद रघुनंदन मंडल और पनकी से कांग्रेस सांसद बिदेश सिंह का निधन हो जाने के चलते इन दोनों सीटों पर उपचुनाव जरूरी हो गया था।

नतीजों की घोषणा 19 मई को होगी।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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