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उत्तर प्रदेश

छात्रा ने रची किडनैपिंग की झूठी कहानी, पुलिस जांच में सामने आई ये असलियत

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मेरठ। उप्र के मेरठ से अपहरण का एक ऐसा मामला सामने आया है कि जब पुलिस सहित सबका दिमाग घूम गया। यहां एक छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी रचकर पुलिस और परिवार वालों को सकते में डाल दिया।

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पहले छात्रा ने अपनी किडनैपिंग की कहानी रची फिर इसके बाद खुद थाने में तहरीर दे दी। दिन दहाड़े हुए अपहरण की वारदात का खुलासा करने के लिए पुलिस ने जब पड़ताल शुरु की तो सारी हकीकत सामने आती चली गई।

घर आकर बोली- पापा मुझे 7 बदमाशों ने किडनैप किया

छात्रा ने किडनैपिंग की जो कहानी गढ़ी उसमे उसके पिता ने तहरीर पुलिस को दी। उसके पिता ने तहरीर में जो लिखा कि “मेरी बेटी घर से ट्यूशन पढ़ने शहर के माधवरपुरम जाती है। 16 दिसंबर को वो ट्यूशन के लिए निकली थी। जैसे ही वो आईटीआई के करीब मंदिर के पास पहुंची तो एक काले रंग की बाइक पर दो लड़के और ई रिक्शा में सवार करीब 5 बदमाशों ने उसे खींच लिया।

इसके बाद वह उसे ले जाने लगे। जब वह चौक पर पहुंचे तो जाम लग गया। जाम का फायदा उठाकर मेरी बेटी ने शोर मचाया तो वह बदमाश भाग गए। फिर मेरी बेटी घर आ गई।” उसने बताया कि पापा मुझे 7 गुंडों ने चाकू की नोंक पर किडनैप कर लिया था।

पुलिस की पड़ताल में निकला हैरतअंगेज सच

पुलिस ने तहरीर के आधार पर जब जांच की तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाले लेकिन पुलिस को जो समय बताया गया था उस दौरान ऐसी कोई घटना पुलिस को उन रास्तों पर सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने छात्रा से जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर मामले की कलई खुल गई।

असल में छात्रा को सौरभ नाम के एक लड़के से प्रेम था। वह उसके साथ भागकर शादी करना चाहती थी। वह उसके साथ पूरी तैयारी के साथ भागने की तैयारी कर ई रिक्शा से जा रही थी। इस दौरान किसी पहचान वाले ने उसको जाते हुए देख लिया।

छात्रा को लगा कि भागने के बाद वो शख्स घर पर यह बता देगा कि वह सौरभ के साथ भागी है तो उसने यह कहानी रची। छात्रा ने बताया कि उसके प्रेमी का नाम सौरभ है वो पिछले 4 साल से उससे प्रेम करती है, लेकिन छात्रा के घर वाले उसे पसंद नहीं करते। इसलिए उसने यह सब कहानी रची थी।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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