मुख्य समाचार
केरल मंदिर त्रासदी पर सोनिया, राहुल ने दुख जताया
नई दिल्ली| कांगेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को केरल के मंदिर में हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। इस अग्निकांड में 96 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 350 से अधिक घायल हो गए हैं। सोनिया ने कहा, “दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की सलामती की प्रार्थना कर रही हूं। मैंने सरकार से पर्याप्त और तत्काल राहत के उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा है।” राहुल ने बताया कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी से बात की और उनसे घायलों को पर्याप्त राहत, चिकित्सा सुविधाएं तथा सहायता देने का आग्रह किया है।
केरल के पुत्तिंगल मंदिर में विनाशकारी अग्निकांड
उन्होंने ट्वीट में कहा, “कोल्लम के पुत्तिंगल मंदिर में विनाशकारी आग की खबर सदमे जैसी है। मेरी प्रार्थना उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है।” यह अग्निकांड रविवार तड़के हुआ। तिरुवंतपुरम से 60 किलोमीटर दूर कोल्लम जिले के परावूर स्थित पुत्तिंगल मंदिर में आतिशबाजी के कारण यह आग लगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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