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प्रादेशिक

कर्नाटक: मंदिर का प्रसाद बना जानलेवा, खाने से 13 की मौत और 90 लोग बीमार

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कर्नाटक में मंदिर का प्रसाद कई लोगों के लिए जानलेवा बन गया। दरअसल, शुक्रवार को कर्नाटक के चामराजनगर जिले के सुलिवादी गांव में एक मंदिर में प्रसाद खाने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 90 लोग बीमार हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस ने बताया कि 11 लोगों की हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए मैसूरु भेजा गया है। जहां देर रात मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी भी पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंदिर प्रबंधन के दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रसाद ने बताया, ‘हमने प्रसाद के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिये प्रयोगशाला भेज दिये हैं।’ इस बात का संदेह है कि प्रसाद के साथ जहर मिलाया गया हैं, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ।

पुलिस ने कहा कि ‘प्रसाद खाने के बाद लोगों को पेट दर्द होने के साथ उल्टी होने लगा। जिसके बाद लोगों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान पांच लोगों ने दम तोड़ दिया।’

इस घटना के बाद पुलिस और जिले के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को पीड़ितों के इलाज के लिये सभी इंतजाम करने को कहा है। कुछ पीड़ितों का कहना है कि प्रसाद में मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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