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झारखण्ड

झारखंड में बदलेगी जमीन राजस्व वसूली की व्यवस्था

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रांची। झारखंड के राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे दाखिल-खारिज समेत भूमि संबंधी कार्यों को सेवा के अधिकार कानून के तहत लाएं, ताकि ये सेवाएं समय पर प्रदान की जा सकें। उन्होंने जनता की सुविधा तथा राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए भूमि संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री बिरुआ परियोजना भवन में स्थित अपने कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिव के साथ ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को भूमि रसीद प्राप्त करने में असुविधा होती है और उन्हें अक्सर अदालतों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बिरुआ ने कहा, ‘‘इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जल्द ही बार कोड प्रणाली की सुविधा दी जाएगी, जिससे निवासी सीधे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भूमि रसीद प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों के कई स्थानों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।’’

बैठक के दौरान चाईबासा के आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2000 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के संबंध में प्रस्ताव रखा। बिरुआ ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि ऐसे कई मामलों का समाधान हो जाए तो राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से नदी की रक्षा करने तथा और अधिक नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।

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झारखण्ड

झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हेमंत सोरेन सरकार ने बढ़ाया DA

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रांची। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के DA-DR में वृद्धि करने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की भी स्वीकृति दे दी है।

इन 12 फैसलों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गयी.
सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटांड़, हजारीबाग-सह-निदेशक ‘समेति’, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की ओर से समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी.
राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी.
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी.
झारखंड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गयी.
राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार मांगों के अनुसार, नवीनतम तकनीकी जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों में प्रदान करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नयी दिल्ली के सहयोग से CSR के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गयी.
‘Ease of Doing Business’ के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार ‘Business Reforms Action Plan’ के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन हेतु कारखाना (झारखंड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गयी.
W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी.

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