प्रादेशिक
मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवती ने दर्ज कराई शिकायत
भोपाल। मध्य प्रदेश के बड़वानी से एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। एक युवती ने गुरुवार को अपने प्रेमी पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। लव जिहाद का ये केस काफी हैरान कर देने वाला है। युवती ने कोतवाली में रेप का मामला दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि युवक ने अपना नाम बदल कर उसे प्रेम के जाल में फंसाया।
युवती ‘धार’ जिले की रहने वाली थी और वो बड़वानी में एक कपडे की दुकान में काम करती थी। उसने बताया की युवक से उसकी मुलाकात उसी दुकान में हुई थी। युवक ने अपना नाम ‘अमन सोलंकी’ बताया जिससे युवती को लगा की वो हिन्दू है। बता दें की दोनों के बीच रोज़ बात-चीत होने लगी और उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। यहां तक कि बात शादी तक भी पहुंच गई थी। दोनों कि मोहब्बत 5 महीने तक चली।
युवती को पिछले महीने ही पता चला कि युवक असल में मुस्लमान है और उसका असली नाम ‘आकिब’ है। इसके बाद ही दोनों में विवाद होने लगा और लड़का उसका यौन शोषण करने लगा। साथ ही वो लड़की को धमकियां भी देने लगा, जिसकी वजह से बड़वानी कोतवाली में उसने लड़के के खिलाफ रेप कि शिकायत दर्ज करवाई।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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