प्रादेशिक
बिहार के मुजफ्फरपुर में सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोमवार शाम एलजेपी (आर) सांसद वीणा देवी के बेटे छोटू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने छोटू सिंह की बाइक में टक्कर मार दी। फिलहाल हादसे के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं सांसद के घर कोहराम मचा हुआ है। सांसद वीणा देवी और उनके पति जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानाकरी के मुताबिक ये हादसा मुजफ्फरपुर के जैतपुर थाना क्षेत्र के दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि वो बाइक से कर्जा स्थित दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास जा रहे थे, जहां एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आस-पास के लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
मृतक छोटू सिंह सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े बेटे थे। घटना के बाद से सांसद आवास पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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गोवा में विदेशी महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

गोवा। गोवा में एक विदेशी महिला से दुष्कर्म तथा उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है। आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक से रेप-मर्डर के मामले में सोमवार को एक स्थानीय निवासी विकट भगत को दोषी ठहराया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। विकट भगत को सात साल पुराने आयरलैंड-ब्रिटेन की नागरिक से रेप-मर्डर मामले में दोषी ठहराया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आइरिश-ब्रिटिश महिला नागरिक का शव 14 मार्च 2017 को दक्षिण गोवा के कैनाकोना गांव के एक वन क्षेत्र में मिला था। नॉर्थवेस्ट आयरलैंड के डोनेगल की रहने वाली 28 वर्षीय महिला मार्च 2017 में गोवा घूमने आई थी । इस दौरान भगत ने उससे दोस्ती की। इसके बाद एक दिन भगत ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, विदेशी महिला पर पत्थर से हमला किया गया था। इस कारण उसकी मौत हो गई। महिला का शव खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में मिला था। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान भी थे।
कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने इस मामले के दोषी को सबूत नष्ट करने के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि इस मामले में बहुत सावधानी के साथ एक-एक सबूत को इकट्ठा किया गया। इसके बाद जांच को पूरा किया गया और पुलिस दोषी को सजा दिलाने में कामयाब रही। कोर्ट ने दोषी पर दुष्कर्म तथा हत्या के लिए 25,000 रुपये और सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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