नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक नवंबर 2025 से राजधानी में BS-IV कमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया था, जो अब प्रभावी हो गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले, BS-IV इंजन वाले वाहनों को 31 अक्टूबर तक ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब केवल BS-VI मानक वाले वाहनों को ही राजधानी में एंट्री दी जाएगी।
CAQM और परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, BS-III और BS-IV इंजन वाले सभी बाहरी कमर्शियल गुड्स वाहन — जिनमें लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स शामिल हैं — अब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य है और कंपनियों को अपने वाहनों को BS-VI मानक के अनुरूप बनाने का अवसर समझना चाहिए।
किन वाहनों को मिलेगी छूट
CAQM के आदेश के अनुसार, दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को फिलहाल एंट्री की अनुमति होगी। इसके अलावा CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इन ग्रीन व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ये प्रदूषण कम फैलाते हैं। वहीं, निजी वाहन, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब सेवाओं (ओला-उबर आदि) पर यह बैन लागू नहीं होगा।
क्यों लगाया गया बैन
BS-IV मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ था, जो इंजन से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को नियंत्रित करता है। हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए अब केवल BS-VI वाहनों को ही अनुमति दी जा रही है। इन इंजनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी कम निकलती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
दिल्ली की सीमाओं पर प्रवेश बिंदुओं पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं, ताकि पुराने वाहनों की पहचान की जा सके। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के वाहन परमिट रद्द कर दिए जाएंगे और 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।