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मुख्य समाचार

झारखंड में गोलियां लगे 6 शव मिले, नक्सलवादी वारदात की आशंका

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रांची शहर, छह लोगों के शव, नक्सलवादी वारदात की आशंका, हिडिनडाग गांव

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रांची| रांची शहर के बाहरी इलाके में मंगलवार तड़के छह शव मिले। आशंका जताई गई है कि ये हत्याएं नक्सलवादियों ने की हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर हिडिनडाग गांव में छह शव मिले। सभी शवों में गोलियां लगी हुई थीं।

कहा गया कि एक मृतक की पहचान जाकिर के रूप में हुई है। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि इन हत्याओं को संदिग्ध प्रतिबंधित नक्सलवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) द्वारा अंजाम दिए जाने की संभावना है।

यह रांची जिले में बीते 24 घंटों में ऐसी दूसरी बड़ी वारदात है। सोमवार को नामकोन के ककरा जंगल में दो भाइयों सहित तीन लोगों के शव मिले थे। पुलिस ने कहा कि इन तीन हत्याओं में नक्सलवादियों का हाथ होने की आशंका है।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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