उत्तर प्रदेश
50 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का आदेश, मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना
बागपत। बागपत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हुआ है। तहसीलदार की अदालत में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसमें मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विवाद कैसे शुरू हुआ?
गांव के निवासी गुलशार ने जुलाई में हाईकोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मुतवल्ली पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया है। गुलशार का कहना था कि तालाब की जमीन पर मस्जिद का निर्माण करके मुतवल्ली ने सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण किया है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए।
कोर्ट की सुनवाई और फैसला
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। आदेश में 90 दिन के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने मस्जिद की जमीन की माप कराई, जिसमें पाया गया कि मस्जिद वास्तव में तालाब की जमीन पर स्थित है।
उत्तर प्रदेश
संभल के संसाद जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान पर चलेगा बुलडोजर
संभल : समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलेगा। संभल जिला प्रशासन ने निर्माणाधीन मकान को लेकर सांसद को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि नक्शे की मंजूरी लिये बिना मकान का निर्माण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सांसद जियाउर रहमान वर्क संभल में हुए हिंसा के आरोपी हैं। जियाउर रहमान वर्क पर संभल में भीड़ को उकसाने का आरोप है। वहीं प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर संभल सांसद का कहना है कि उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। यदि कोई नोटिस दिया गया है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। वैसे मकान का निर्माण कार्य बीते एक साल से बंद है।
सपा सांसद वर्क का सदर कोतवाली इलाके के दीपा सराय में पुश्तैनी मकान है। घर काफी पुराना हो जाने के बाद उसे तुड़वाकर सांसद पुर्ननिर्माण करा रहे हैं। बीते दो सालों से समाजवादी पार्टी के सांसद के नये मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। संभल जिला प्रशासन ने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं। सांसद को पांच दिसंबर को जारी किये गये नोटिस में एसडीएम संभल वंदना मिश्रा ने कहा है कि मकान का निर्माण बिना नक्शा पास किए हो रहा है।
यहीं नहीं सपा सांसद पर मकान का नक्शा न दिखाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नोटिस के जरिए 12 दिसंबर तक सांसद से जवाब मांगा गया है। यदि 12 दिसंबर तक जवाब नहीं दिया गया तो बुलडोजर की कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही सांसद को जारी किये गये नोटिस में कहा गया है कि यदि संतोषजनक जवाब न देने और बिना नक्शे के मकान का निर्माण कार्य जारी रखने पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
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