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प्रादेशिक

पप्पू यादव की लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती, कहा- कानून इजाजत दे 24 घंटों में इसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूं

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पटना। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर पप्पू यादव का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को दो टके का अपराधी बताया और कहा कि अगर कानून से इजाजत मिले तो वह इस गैंग के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म कर देंगे।

पप्पू यादव ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट कर कहा, “यह देश है या हिजड़ों की फौज… एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मूकदर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लारेंस बिश्नोई जैसे दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा।”

इससे पहले एक दूसरे पोस्ट में पप्पू यादव ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाजंगलराज है। Y सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी जी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण! बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुःखद है। BJP गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो आमलोगों का क्या होगा?

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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