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उत्तर प्रदेश

पैगंबर विवाद: पूरे उप्र में दंगा भड़काने की थी साजिश, उपद्रवियों ने दी जानकारी

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लखनऊ। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश थी। कानपुर और प्रयागराज में पत्थरबाजों की हरकत के पीछे राष्ट्र विरोधी हिंसा का सुनियोजित षड्यंत्र था।

अब इसके पीछे की परतें खुल रही हैं तो दूसरी ओर बुलडोजर भी गरजने लगा है। पुलिस जांच में पता चला है कि इसके लिए तीन दिन से युवाओं को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा था।

इसके लिए यू-ट्यूब व वाट्सएप ग्रुप पर वीडियो भेजे गए। पूरे प्रदेश में दंगे कराने का षड्यंत्र था। इसका राजफाश शनिवार रात सहारनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र से पकड़े गए उपद्रवियों ने किया।

वाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था वीडियो लिंक

उपद्रवियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें वाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो लिंक भेजा गया था। उसे देखा तो एक व्यक्ति जो खुद को मौलवी बता रहा था, वह युवाओं को वीडियो के जरिए भड़का रहा था।

वीडियो देखने के बाद ही उन्होंने सड़कों पर उतर कर बवाल किया था। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि आरोपितों की पहचान होते ही पुलिस उसके घर पर बुलडोजर चलाएगी और संपत्ति कुर्क करेगी।

जावेद पंप के मकान पर चला बुलडोजर

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्ती के स्पष्ट संकेत के बाद प्रदेश में उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रविवार को प्रयागराज में मुख्य आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के अवैध बने दोमंजिला मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया।

उपद्रवियों से होगी नुकसान की होगी भरपाई

प्रयागराज में उपद्रवियों ने करीब 13 लाख रुपये का नुकसान किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। 313 ऐसे मकानों को बिजली विभाग ने चिह्नित किया है, इनके गृहस्वामियों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया है। अब कनेक्शन काटने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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