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देशभर में Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- अवैध कार्रवाई करने पर बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी

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नई दिल्ली। देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमाने तरीके से बुलडोजर चलने पर बक्शा नहीं जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। सरकारें जज नहीं बन सकती हैं, जो किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला दे दें। कोर्ट ने कहा कि घर केवल एक संपति नहीं है, वो लोगों की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स का मनमाने ढंग से मकान गिराया तो मुआवजा मिलना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। आरोपी एक है तो पूरे परिवार से घर क्यों छीना जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाए। नियमों के मुताबिक नोटिस जारी हो। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और मकान पर चिपकाया जाए। कार्रवाई से पहले 15 दिन का वक्त मिले। नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को भी दी जाए। आरोपी को अवैध निर्माण हटाने का मौका मिले।

कब लागू नहीं होंगे निर्देश?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सार्वजनिक भूमि पर कब्जा है तो निर्देश लागू नहीं होंगे। तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। लोगों को खुद अवैध निर्माण हटाने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण का आदेश डिजिटल पोर्टल पर डाला जाए। इस आदेश के खिलाफ अपील का समय मिले। बिना कारण बताओ नोटिस के बुलडोजर ना चले।

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दक्षिणी दिल्ली के कुछ जगहों पर रहेगी पानी की दिक्कत, जानें कौन से इलाको में रहेगी आपूर्ति

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नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले लोगों को गुरुवार पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, रखरखाव कार्य के कारण 12 दिसंबर की सुबह दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी। इसकी वजह से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

यहां पर पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, तुगलकाबाद गांव, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, उत्तरी कैंप बस्ती, एमबी रोड पर वायु सेना स्टेशन, संगम विहार, तिगड़ी गांव, तिगड़ी डीडीए फ्लैट, खानपुर गांव, खानपुर एक्सटेंशन, जेजे कॉलोनी, दुग्गल कॉलोनी, जवाहर पार्क, राजू पार्क, शिव पार्क, बिहारी पार्क, कृष्णा पार्क, देवली गांव और आसपास का क्षेत्रों में आज पेयजल की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इन नंबरों पर कर सकते हैं कॉल

दिल्ली जल बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी वहां के लोग पानी के टैंकर डीजेबी हेल्पलाइन या केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में फोन कर मंगा सकते हैं। संगम विहार, देवली और ग्रेटर कैलाश के लोग 9315043474/9650291035/9650291129/8285626926 पर फोन पानी मंगा सकते हैं। वहीं, ओखला चरण -II और तुगलकाबाद के लोग 8595074656/9315043474 पर फोन कर सकते हैं। छतरपुर एवं अम्बेडकर नगर के लोग 9650255211/9650094317 पर कॉल कर सकते हैं।

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