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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा वोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे।

बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में इसपर विस्तार से सुनवाई हुई। जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। बता दें कि साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये क़ानून राज्य सरकार ने पास किया था।

 

उत्तर प्रदेश

राजस्व वृद्धि पर दें ध्यान, नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन बर्दाश्त नहींः मुख्यमंत्री

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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.20 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें और वृद्धि की अपेक्षा है। इसकी बेहतरी के लिए विभागीय व जनपद स्तर के अधिकारी तेजी से प्रयास करें। राजस्व प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी व जिला खनन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनभद्र, बांदा, कौशांबी तथा महोबा में खनन के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने कम राजस्व प्राप्त करने वाले जनपदों की समीक्षा करते हुए इनमें भी राजस्व बढ़ोतरी के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन, विभाग व जनपद स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय लेकर कार्रवाई बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार करें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नदी के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार के अवैध खनन की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकनीक का उपयोग करते हुए इसे सख्ती से रोका जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र के अंदर खनन कर रहे वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) लगाया जाए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि खनन स्वीकृत क्षेत्र में ही हो रहा है या नहीं। इससे परिवहनकर्ता को भी सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रदेश में उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की वैधता की जांच के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश से एपीआई इंटीग्रेशन किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपदों में टास्क फोर्स अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर छापेमारी करते रहें। छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित हो। इसकी वीडियोग्राफी भी नियमित कराई जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि विभाग के विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि विभागीय स्तर पर पेंडिंग मामलों का समय से निस्तारण किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जून से अगस्त के मध्य ही वर्ष भर की कार्ययोजना तैयार की जाए। समय से कार्ययोजना तैयार करने से सरलतापूर्वक कार्य संपन्न होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने बैठक में उपस्थित परिवहन विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तेजी से प्रयास करें। सड़कों के किनारे ओवरलोड वाहन कतई न खड़े किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर अपवंचन तथा ओवरलोडिंग रोकने के लिए जनपदों में 55 चेक गेट्स स्थापित किए गए हैं। इन पर शीघ्र ही वे इन मोशन संयंत्र लगाए जाएं। ओवरलोडिंग हर हाल में जीरो पॉइंट पर ही रोका जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा स्टेट माइनिंग रेडिनेंश इंडेक्स तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों के समन्वय से आवश्यक सूचनाओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदियों के किनारे मिट्टी-बालू तथा सिल्ट का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाए। यह पर्यावरण को बचाने में कारगर होगा। उपजाऊ जमीन की मिट्टी का प्रयोग ईंट भट्ठों में न किया जाए।

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