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उत्तर प्रदेश

कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, दो ट्रकों के बीच फंसकर कार के उड़े परखच्चे, पांच की मौत

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कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में चार छात्र-छात्राएं हैं जो एक निजी कालेज से बीटेक कर रहे थे। हादसा इतना भयावह था कि कार चकनाचूर हो गई था। गैस कटर के सहायता से सभी शवों को बाहर निकाला गया। यह हादसा कानपुर-इटावा एलिवेटेड हाईवे पर भौती ढाल के पास हुआ।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे पर सुबह एक तेज रफ्तार डंपर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जिससे डंपर के पीछे चल रही कार उसमें जा टकराई, इसके बाद दोनों वाहनों के पीछे चल रहे ट्राला ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दो ट्रकों के बीच कार के एक्सीडेंट में परखच्चे उड़े गए। इस हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों को कार से बाहर निकाला और अस्पताल को भेज दिया। मृतकों में चार लोग पीएस‌आइटी के छात्र हैं, जिसमें दो छात्राएं भी शामिल हैं।

मृतकों में प्रतीक सिंह, गरिमा, सतीश, आयुषी व चालक विजय साहू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मृतकों में चालक सनिगवां निवासी विजय साहू भी शामिल है। डंपर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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