उत्तराखंड
सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी

देहरादून। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी गई।.यूसीसी की नियमावली पर मुहर लगने के बाद 26 जनवरी को इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा- यूसीसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसे समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा. पहाड़ से पूरे देश में संदेश जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने पर कहा कि इस संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है इसके अलावा यह नियम सभी के साथ न्याय करने का काम करेंगे।
भाजपा सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के बाद फरवरी में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, सीएम धामी बोले- हम जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सरकार ने इस बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, जिससे विधिवत रूप से इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
सीएम ने पोस्ट में लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आगे लिखा हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
नया भू कानून क्या है?
उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दिए गए भू कानून के तहत राज्य में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। इस कानून से बाहरी लेगों के अनियंत्रित जमीन खरीद पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा की जा सकेगी।
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