मुंबई। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद, इस घोटाले की आंच मशहूर उद्योग घराने डाबर ग्रुप तक भी पहुंच गई है। बताया जाता है कि इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के रडार पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित वी. बर्मन और निदेशक गौरव वी. बर्मन भी आ गए हैं। आधिकारिक सूत्रों यह जानकारी दी।
बर्मन द्वय का भी नाम?
आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली दिग्गज कंपनी डाबर ग्रुप की बर्मन जोड़ी को 7 नवंबर को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई सट्टेबाजी ऐप एफआईआर में नामित किया गया है।
इसमें अब तक बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान और अन्य अज्ञात व्यक्तियों सहित 31 आरोपियों को शामिल किया गया है। डाबर समूह ने अब तक इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बार-बार प्रयास करने के बावजूद कोई अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था।
15 हजार करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी
इस मामले में पहली शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश बनकर ने माटुंगा पुलिस में दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि सट्टेबाजी ऐप के जरिए हजारों लोगों से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।
माटुंगा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, जुआ अधिनियम, आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है, हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही, महादाव ऐप की राजनेताओं, ग्लैमर हस्तियों और अब यहां तक कि कॉरपोरेट्स के बीच व्यापक प्रभाव के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भी जांच की जा रही है, इससे इन क्षेत्रों में झटका लगा है।
22 अवैध सट्टेबाजी की साइटें ब्लॉक
अभी दस दिन पहले ही ईडी की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, केंद्र ने महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक कर दिया था। इस ऐप को भिलाई स्थित सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और अन्य लोगों द्वारा प्रचारित और चलाया गया था।
यह मुद्दा पहली बार तब सुर्खियों में आया, जब ईडी ने दावा किया कि महादेव ऐप ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।
मामले की चल रही है जांच
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बीच इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले में साहिल खान के अलावा, अन्य बॉलीवुड हस्तियां जिन्होंने कथित तौर पर महादेव ऐप का इस्तेमाल किया या प्रचार किया, वे जांच के दायरे में हैं।