गाजियाबाद। उप्र के वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की जिला कोर्ट ने आज शनिवार को दोषी ठहराया है। वलीउल्लाह की सजा पर कोर्ट 6 जून को सुनवाई करेगा।
गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए वलीउल्लाह को दोषी करार दिया। 23 मई को इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने दोष सिद्धि पर फैसला सुनाने के लिए चार जून की तारीख तय की थी।
क्या है मामला
सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। बम धमाके में कई लोग मारे गए थे, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए।
प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव का रहने वाला है वलीउल्लाह
सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वलीउल्लाह को गिरफ्तार किया था।
पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने दावा किया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्ला का ही हाथ था। पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे।