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प्रादेशिक

शैलसुधा अल्ट्रासाउंड एन्ड पैथलेब द्वारा मथुरा में रक्तदान शिविर शनिवार को

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मथुरा।( द्वारकेश बर्मन )शैलसुधा अल्ट्रासाउंड एन्ड पैथलेब द्वारा नववर्ष एवं डॉ रामजीत गुप्ता जी की पुण्यस्मार्ती के अवसर पर जिला मथुरा में प्रथम बार शैलसुधा पैथालॉजी लैब कामर्शियल हाल आर.एस काम्प्लेक्स बिरला मंदिर के सामने में वर्ष 2022 के प्रथम दिन शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। ज्ञात हो कि शैलसुधा अल्ट्रासाउंड एन्ड पैथलेब सामाजिक सरोकारों से हमेशा से जुड़ा रहा है और विविध तरह के कार्यक्रम अक्सर आयोजित करता रहता है। इसी कड़ी में इस शनिवार को 2022 के स्वागत हेतु स्व डॉ रामजीत गुप्ता की पुन्यस्मृति के अवसर पर पैथालॉजी में कोविड गाइडलाइन के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है।

रक्तदान शिविर की शुरुआत सुबह दस बजे होगी जो सांयकाल पांच बजे तक चलेगा। इसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। पैथालॉजी प्रभारी डॉ. प्रशांत नाथ गुप्ता ने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियां अब तक लोगों में थीं, वह दूर होती जा रही हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोग अब रक्तदान करने के लिए आगे आने लगे हैं।

कार्यक्रम निवेदक शैलेन्द्र नाथ गुप्ता ने बताया कि एक यूनिट रक्तदान करने से हम चार लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए रक्तदान जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे बड़ा पुण्य का और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने के लिए व्यापारी और स्वयंसेवी संगठनों ने अपनी सहमति भी दे दी है। साथ ही बताया कि इस रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड बैंक के सानिध्य में किया जा रहा है ।

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उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।

मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत

कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।

 

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