महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में सोमवार को 10 जनवरी से से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अपने पहले आदेश को संशोधित कर दिया है। राज्य सरकार ने अब ब्यूटी सैलून और जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी ब्यूटी सैलून, स्पा और जिम को बंद रखने का आदेश दिया था।
सरकार ने केवल बाल काटने वाले सैलून को ही 50 फीसदी क्षमात के साथ संचालित करने की इजाजत दी थी। एक दिन बाद रविवार को सरकार ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए ब्यूटी सैलून और जिम को उन संस्थानों की श्रेणी में रखा है जिन्हें लिमिटेशन के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि जिम और ब्यूटी सैलून के अंदर केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रात 11 बजे सुबह 5 बजे चक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। नाइट कर्फ्यू के अलावा सरकार की ओर से और भी कई पाबंदियां लगाईं गई हैं। राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे।