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बिजनेस

सस्ती कीमत पर गोल्ड में निवेश का मौका, स्वर्ण बॉन्ड योजना 20 जून से शुरु

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार की सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 की पहली सीरीज की शुरुआत 20 जून से हो रही है। इसके तहत 24 जून तक 5,091 रुपये प्रति ग्राम पर बॉन्ड की खरीदारी की जा सकती है। सस्ती कीमत पर गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह खास मौका है।

50 रुपये की मिलेगी छूट

ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आवेदन और भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम छूट मिलेगी। इस तरह के निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,041 रुपये प्रति ग्राम होगी। आपको बता दें कि आप कम से कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 4 किलो गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी कर सकते हैं।

गोल्ड की फिजिकल मांग को कम करने के इरादे से सबसे पहले योजना नवंबर 2015 में लाई गई थी। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 12,991 करोड़ रुपये मूल्य के 10 किस्तों में स्कीम के तहत बॉन्ड जारी किये गये थे।

अब चालू वित्त वर्ष के लिए पहली सीरीज शुरू होने वाली है। स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23 की दूसरी सीरीज आवेदन के लिए 22 से 26 अगस्त के दौरान उपलब्ध होगी।

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बिजनेस

जेट एयरवेज की संपत्तियों की होगी बिक्री

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द करते हुए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अनुसार निष्क्रिय जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया। एनसीएलएटी ने पहले कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के हिस्से के रूप में जालान कालरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को एयरलाइन के स्वामित्व के हस्तांतरण को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जेकेसी संकल्प का पालन करने में विफल रहा क्योंकि वह 150 करोड़ रुपये देने में विफल रहा, जो श्रमिकों के बकाया और अन्य आवश्यक लागतों के बीच हवाई अड्डे के बकाया को चुकाने के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली राशि थी। नवीनतम निर्णय एयरलाइन के खुद को पुनर्जीवित करने के संघर्ष के अंत का प्रतीक है।

NCLT को लगाई फटकार

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई तथा अन्य ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में जेकेसी के पक्ष में जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने के फैसले का विरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा कि विमानन कंपनी का परिसमापन लेनदारों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों के हित में है। परिसमापन की प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान किया जाता है। पीठ ने एनसीएलएटी को, उसके फैसले के लिए फटकार भी लगाई।

शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो उसे अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश तथा डिक्री जारी करने का अधिकार देता है। एनसीएलएटी ने बंद हो चुकी विमानन कंपनी की समाधान योजना को 12 मार्च को बरकरार रखा था और इसके स्वामित्व को जेकेसी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

 

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