नोएडा। उप्र के नोएडा की ओमेक्स सिटी में पिछले दिनों महिला के साथ अभद्रता के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी की जमानत को आज गुरुवार को मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को राहत देते हुए जमानत प्रदान की है। वहीं मामले को लेकर श्रीकांत की पत्नी अन्नू त्यागी ने कहा है कि मेरा सम्मान अभी वापस नहीं मिला है।
जस्टिस मयंक जैन की अदालत ने जमानत मंजूर की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट समेत कई धाराओं में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे।
उसे एसटीएफ और नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। नोएडा की पॉश सोसाइटी में विवाद के बाद गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी नौ अगस्त से जेल में बंद है। अब 44 दिन बाद उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली हैैै। गैंगस्टर एक्ट में त्यागी को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। बाकी के मामलों में पहले ही गौतमबुद्ध नगर की जिला कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।
बता दें अगस्त महीने में पुलिस ने महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कहा था कि महिला के साथ की गई अभद्रता के लिए वह खेद जताता है। उससे आवेश में गलती हो गई थी।
त्यागी को मेरठ के परतापुर से गिरफ्तार किया गया था। वह कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास में था। इसके लिए उसने कोर्ट में आवेदन भी किया था। गिरफ्तारी के बाद त्यागी को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय लाया गया था। न्यायालय के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लुकसर स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया था।