नई दिल्ली। पैगम्बर मुहम्मद (Prophet Mohammed) पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने जिंदल के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
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मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक नवीन कुमार जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी एफआईआर भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।
बेंच ने कहा कि सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को ट्रांसफर की जाएंगी। आठ सप्ताह तक आरोपी के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई या आगे की एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना उचित उपाय कर सके।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर/शिकायतों के संबंध में इसी तरह की राहत प्रदान की थी। कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) द्वारा की जाएगी।
एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का देशभर में विरोध शुरू हो गया था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया।
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