नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं बिग बी ने अपने नाम व छवि की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज के उपयोग पर रोक लगाते हुए कहा कि यह विवादित नहीं हो सकता है कि अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और विभिन्न विज्ञापनों में भी उनके नाम व आवाज का उपयोग किया जाता है।
अमिताभ की बदनामी का खतरा
प्रतिवादियों द्वारा उनकी अनुमति के बिना अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग करने से व्यथित है। ऐसे अदालत का विचार है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अमिताभ बच्चन को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है और कुछ मामलों से उन्हें बदनामी भी हो सकती है।
दूरसंचार विभाग को भी नोटिस जारी
अभिताभ बच्चन ने वाद में दूरसंचार विभाग और केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का गैरकानूनी रूप से उल्लंघन करने वाले लिंक और वेबसाइटों की सूची हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। अदालत ने वाद में की गई प्रार्थनाओं पर अधिकारियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश भी जारी किए।
जाने-माने वकील ने अमिताभ की ओर से रखा पक्ष
जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपने नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं की सुरक्षा की मांग करते हुए महानायक अमिताभ बच्चन ने चिंता भी जताई थी। कोर्ट में एक्टर की ओर से जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी आवाज के इस्तेमाल को लेकर पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं।
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