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उत्तर प्रदेश

पेशी पर मुख्तार अंसारी ने कहा- क्‍या बोलें बोलना मना है, भेजा गया बांदा जेल  

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Mukhtar Ansari03

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प्रयागराज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 14 दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में रहे माफिया मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार की कस्टडी रिमांड आज बुधवार को खत्म हो रही थी।

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मुख्तार अंसारी को आज बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे बांदा जेल भेजा गया। ईडी की छानबीन लगभग पूरी हो चुकी है और अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। रिमांड कोर्ट के एसीजेएम मुकेश यादव की कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि क्‍या बोलें, बोलना मना है।

मुख्तार अंसारी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा कि मुख्तार की जान को खतरा है। उसके कई राजनीतिक दुश्मन हैं। बांदा जेल जाने तक भारी सुरक्षा के बीच में ले जाने का आदेश कोर्ट पारित करे। इसी मामले पर बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस जारी है।

मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की न्यायिक अभिरक्षा को 10 जनवरी 2023 तक के लिए मंजूर किया है। साथ ही बाहुबली को पूरी सुरक्षा के साथ बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने का भी आदेश दिया।

ईडी की तरफ से अधिवक्ता शिव मूर्ति वर्मा पेश हुए थे। सरकारी अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का कोई विरोध नहीं किया। एसीजीएम मुकेश यादव की कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई पर संबंधित कोर्ट के समक्ष आरोपी को पेश किया जाए। इसके पहले मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड 28 दिसंबर तक जिला जज की कोर्ट ने मंजूर की थी।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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