उत्तर प्रदेश
अब राजा भैया पत्नी से लेंगे तलाक, साकेत पारिवारिक न्यायालय डाली अर्ज़ी
नई दिल्ली। उप्र के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी पूर्व राज्यमंत्री स्वाति सिंह के तलाक के बाद अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष एवं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच तलाक की चर्चा शुरू हो गई है।
बताया जा रहा है कि राजा भैया ने पत्नी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दी है। यह भी बताया जा रहा है कि यह अर्जी करीब दो साल पहले ही दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच पिछले काफी समय से अनबन चल रही है।
बता दें कि हाल में ही भानवी कुमारी द्वारा राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर कराने पर पति और पत्नी के बीच अनबन होने का मामला पहली बार सामने आया था।
अब राजा भैया द्वारा कोर्ट में तलाक लेने की अर्जी देने की चर्चा जोरों पर है। यह भी कहा जा रहा है कि राजा भैया द्वारा कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी में पत्नी भानवी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
राजा द्वारा डाली गई अर्जी में पत्नी के खिलाफ परिजनों को अपमानित करने और बच्चों की परवरिश में उदासीनता बरतने जैसे कई आरोप लगाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस संबंध में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि राजा भैया का विवाह करीब 27 साल पहले हुआ था। उनके चार बच्चे हैं। जिनमें दो बड़ी बेटियां और दो जुड़वां लड़के हैं।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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