इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने तोशाखाना मामले पर स्टे लगा दिया है। यही नहीं अगले नोटिस तक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट में इमरान खान के वकीलों ने यह राहत हासिल की है।
दूसरी ओर इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए आज शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। खान को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है।
क्या है तोशाखाना का मामला?
बता दें कि पाकिस्तान में तोशाखाना एक ऐसी जगह होती है जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारियो को अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तोहफ़े में मिलने वाली चीजों को रखा जाता है। तोशाखाना की स्थापना 1974 में की गई थी। नियम के अनुसार, विदेशी दौरों पर मिलने वाला गिफ़्ट अगर एक तय कीमत से अधिक का हो तो उसे तोशाखाना में जमा कराना होता है।
इमरान क्यों हैं दोषी
पाकिस्तान में तोशाखाना से जुड़ा एक और प्रावधान भी है। अगर कोई गिफ़्ट को अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। वही बाज़ार की दर से गिफ़्ट की कीमत तय करती है।
इमरान को इसलिए दोषी ठहराया गया है क्योंकि उन्होंने कई महंगे उपहारों को तोशखाने से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया था। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए थे।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान ने 2.15 करोड़ रुपये में उपहारों को तोशखाने से खरीदा था और उन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां भी थीं।