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समीर वानखेड़े को बॉम्बे HC से राहत, अरेस्ट पर रोक; अब 24 मई को सुनवाई

Sameer Wankhede gets relief from Bombay HC Sameer Wankhede gets relief from Bombay HC

मुंबई। IRS अधिकारी व मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वानखेड़े ने 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में कथित ₹25 करोड़ जबरन वसूली मामले में शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया।

समीर वानखेड़े की तरफ से रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में कहा है कि मेरे ऊपर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उस वक्त मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की थी और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। CBI के आरोपों पर भी कुछ नहीं मिलेगा। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट की जानकारी दी है।

वानखेड़े ने अपनी अपील में कहा कि उनके खिलाफ CBI की कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। दोपहर 2.30 बजे तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई है। कोर्ट में समीर वानखेड़े ने बताया की 38 सीबीआई अधिकारी मेरे रिश्तेदार और मेरे घर पर मौजूद थे। सीबीआई जब छापेमारी कर रही थी उस दिन में घर में नही था। करीब 14 घंटे से ज्यादा सीबीआई ने छापेमारी हुई।घर पर मेरी पत्नी और बच्चे अकेले थे

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने के बाद गुरुवार को NCB के मुंबई क्षेत्र के पूर्व प्रमुख CBI के समन में शामिल नहीं हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मई को समीर वानखेड़े को और राहत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी थी।

कोर्ट में दोनों पक्ष ने क्या दीं दलीलें?

समीर वानखेड़े के वकील ने कहा वह देश छोड़ के भाग नही रहे है। वही सीबीआई द्वारा कोर्ट में कहा गया कि वानखेड़े सीबीआई के जांच में सहयोग नही कर रहे है। सीबीआइ ने कोर्ट में कहा अगर समीर वानखेड़े हमें जांच ने सहयोग करेंगे तो हम उनको गिरफ्तार नही करेंगे, लेकिन वो हमे जांच में सहयोग नही कर रहे है।

सीबीआई ने यह भी कहा की अगर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। वानखेड़े के वकील ने कहा वह कोई आम शख्स नही है,उन्हें घेरा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कानून के सामने सभी सामान्य है,कोई भी बड़ा नही है

समीर वानखेड़े ने कोर्ट में बताया की मेरा मोबाइल ले लिया,मेरे कपड़े तक ले गए। मेरे परिवार को परेशान करने का काम किया जा है। वानखेड़े ने कहा की में सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करूंगा। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा 18 मई को सीबीआई के सामने पेश होना था,लेकिन समीर वानखेड़े पूछताछ के लिए हाजिर नही हुए।

वानखेड़े के वकील ने कहा हम अग्रिम जमानत के लिए नही बोल रहे हैं, ना ही हमने पेटिशन दाखिल किया। जिस युवक को लेकर यह मामला है, उसके पिता (शाहरुख खान) हाई कोर्ट को पहले ही बोल चुके है कि 25 करोड़ वसूली का कोई मामला ही नही है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा की आप अगले हफ्ते आप समीर वानखेड़े को पूछताछ के लिए बुलाये,वो आएंगे तब तक सीबीआई उन्हें अरेस्ट ना करे।

समीर वानखेड़े के वकील ने कहा 41 (A) के तहत मेरे क्लाइंट को सीबीआई से नोटिस मिलता है और वो चाहते है कि 8 घंटे में बीकेसी के सीबीआई ऑफिस पहुच जाए,यह संभव नही। वानखेड़े के वकील ने कोर्ट को बताया की जब भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी,समीर वानखेड़े हाजिर हो जाएंगे। दोनों पक्ष की दलील सुनकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत देते हुए मामले की अगले सुनवाई 24 मई को सुनिश्चित कर दी।

CBI के सामने पेश नहीं हुए थे वानखेड़े

पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े गुरुवार को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। वानखेड़े और अन्य पर 2021 के कार्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को बचाने के नाम पर शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने का आरोप है।

हालांकि, पर्याप्त सुबूतों के अभाव में एनसीबी ने आरोप पत्र में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं किया था। वहीं, वानखेड़े ने गुरुवार को जांच के दौरान अपमानित और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा कराई गई NCB जांच के आधार पर वानखेड़े समेत अन्य 4 पर कथित तौर पर शाहरुख खान से घूस मांगने के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद वानखेड़े ने पहले गुरुवार को एजेंसी के सामने पेश होने की पेशकश की थी। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को पूछताछ के लिए वानखेड़े उपस्थित नहीं हुए।

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